हरियाणा में विज्ञापन नियमों में सख्ती: सड़क सुरक्षा, पारदर्शिता पर जोर.

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Storyboard•22-12-2025, 11:11
हरियाणा में विज्ञापन नियमों में सख्ती: सड़क सुरक्षा, पारदर्शिता पर जोर.
- •हरियाणा सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों में आउटडोर विज्ञापन के लिए कड़े नियम लागू किए हैं.
- •आउटडोर मीडिया डिवाइस (OMD) और "OMD के क्लस्टर" की नई परिभाषाएं नीलामी के लिए आधार इकाई होंगी.
- •विज्ञापनदाताओं के लिए पात्रता मानदंड सख्त किए गए, पंजीकरण की कम से कम छह महीने की वैधता अनिवार्य.
- •आवेदन ऑनलाइन संसाधित होंगे; स्वीकृत साइटें 3 दिनों के भीतर डिजिटल पोर्टल पर अपलोड होंगी.
- •चौराहों और यातायात-संवेदनशील बिंदुओं के पास विज्ञापन प्रतिबंधित; डिजिटल विज्ञापनों को भी विनियमित किया गया.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: हरियाणा ने सड़क सुरक्षा, राजस्व और पारदर्शिता के लिए विज्ञापन नियमों को कड़ा किया.
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