इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोडाइन सिरप रैकेट के आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

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News18•03-02-2026, 22:15
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोडाइन सिरप रैकेट के आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया
- •इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोडाइन-आधारित कफ सिरप रैकेट के आरोपी लक्ष्य यादव को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है.
- •यादव के खिलाफ वाराणसी में कोडाइन-आधारित कफ सिरप की कथित तस्करी के आरोप में मामला दर्ज किया गया था.
- •न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी.
- •यादव को इससे पहले वाराणसी की एक अदालत ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था.
- •पुलिस जांच में कोडाइन-युक्त सिरप के अवैध व्यापार में शामिल प्रमुख "सुपर स्टॉकलिस्ट" का एक नेटवर्क सामने आया है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोडाइन सिरप तस्करी रैकेट में फंसे लक्ष्य यादव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी.
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