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News1830-01-2026, 16:45

कलकत्ता HC ने चुनाव आयोग, बंगाल सरकार को चुनाव अवसंरचना PIL पर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया.

  • कलकत्ता उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है.
  • यह निर्देश एक जनहित याचिका (PIL) के जवाब में आया है, जिसमें एक राज्य-सरकारी कंपनी द्वारा चुनाव अवसंरचना कार्य से हटने का दावा किया गया है.
  • याचिकाकर्ता समिक भट्टाचार्य का आरोप है कि मैकिंटोश बर्न लिमिटेड का हटना आगामी विधानसभा चुनावों के सुचारू संचालन में बाधा डालेगा.
  • मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल की पीठ ने चुनावों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करने की चुनाव आयोग की शक्ति की पुष्टि की.
  • न्यायमूर्ति पार्थ सारथी सेन सहित खंडपीठ रिपोर्ट दाखिल होने के बाद याचिका पर फिर से सुनवाई करेगी.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: कलकत्ता HC ने चुनाव अवसंरचना मुद्दों पर PIL के संबंध में चुनाव आयोग और बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी है.

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