कोलकाता के मध्य भागों में 2 मई तक रैलियों, विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध
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मध्य कोलकाता में रैलियों, प्रदर्शनों पर 60 दिन का प्रतिबंध: पुलिस ने शांति भंग की आशंका जताई.
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News18•05-03-2026, 17:45
मध्य कोलकाता में रैलियों, प्रदर्शनों पर 60 दिन का प्रतिबंध: पुलिस ने शांति भंग की आशंका जताई.
•कोलकाता पुलिस ने मध्य कोलकाता के कुछ हिस्सों में रैलियों, प्रदर्शनों और सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है.
•यह प्रतिबंध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत 4 मार्च से 2 मई तक 60 दिनों के लिए लागू रहेगा.
•पुलिस आयुक्त सुप्रतिम सरकार द्वारा जारी आदेश का उद्देश्य संभावित हिंसक प्रदर्शनों और सार्वजनिक शांति भंग को रोकना है.
•प्रतिबंधित क्षेत्र में बोबाजार पुलिस स्टेशन, हेयर स्ट्रीट पुलिस स्टेशन और मुख्यालय ट्रैफिक गार्ड के अधिकार क्षेत्र शामिल हैं, जो केसी दास क्रॉसिंग से विक्टोरिया हाउस (सीईएससी लिमिटेड) तक, बेंटिंक स्ट्रीट को छोड़कर है.
•यह आदेश पांच या अधिक व्यक्तियों के गैरकानूनी जमावड़े, हथियार ले जाने, रैलियों, बैठकों और धरनों पर रोक लगाता है ताकि शांति और यातायात बाधित न हो.