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News1820-02-2026, 22:00

केंद्र ने पूर्व मुख्य सचिव वी के जंजुआ के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी दी.

  • केंद्र ने पूर्व पंजाब मुख्य सचिव विजय कुमार जंजुआ के खिलाफ 16 साल पुराने भ्रष्टाचार के मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है.
  • कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दी.
  • 1989 बैच के आईएएस अधिकारी जंजुआ ने जुलाई 2022 से जून 2023 में अपनी सेवानिवृत्ति तक AAP सरकार में मुख्य सचिव के रूप में कार्य किया था.
  • भ्रष्टाचार का मामला 2009 में उद्योगपति टी आर मिश्रा की शिकायत से शुरू हुआ था, जिसमें जंजुआ पर एक भूखंड आवंटन के लिए 6 लाख रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप था.
  • जंजुआ को 2009 में कथित तौर पर 2 लाख रुपये स्वीकार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन एक ट्रायल कोर्ट ने 2015 में उन्हें बरी कर दिया था, जिसमें केंद्र को सक्षम मंजूरी देने वाला प्राधिकरण बताया गया था.

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