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CJI ने युवा वकीलों को निराधार जनहित याचिकाएं दायर कर मीडिया प्रचार से बचने की सलाह दी.
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CJI की युवा वकीलों को चेतावनी: मीडिया पब्लिसिटी के लिए आधारहीन PIL दाखिल न करें.
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News18
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09-03-2026, 20:00
CJI की युवा वकीलों को चेतावनी: मीडिया पब्लिसिटी के लिए आधारहीन PIL दाखिल न करें.
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CJI ने युवा वकीलों को केवल मीडिया पब्लिसिटी के लिए आधारहीन जनहित याचिकाएं (PIL) दाखिल न करने की सलाह दी.
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सुप्रीम कोर्ट ने नागरिक लापरवाही से होने वाली मौतों पर दिशा-निर्देश मांगने वाली एक PIL को 'अस्पष्ट' और 'अव्यवस्थित' बताकर खारिज कर दिया.
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मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने कानून और ड्राफ्टिंग कौशल सीखने पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया.
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CJI ने युवा वकीलों से सोशल मीडिया पर ध्यान आकर्षित करने के बजाय अपने पेशे पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया.
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चार साल से प्रैक्टिस कर रही संबंधित वकील ने तर्क दिया कि यह मुद्दा एक "राष्ट्रीय मुद्दा" बन गया था.
News18 पर अंग्रेज़ी में पूरा लेख पढ़ें
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