
एफसीआरए संशोधन विधेयक, 2026 का उद्देश्य भारत में विदेशी अंशदान की पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना है।
एफसीआरए संशोधन विधेयक से जुड़ी संवैधानिक चिंताओं में गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) पर सरकारी नियंत्रण का संभावित विस्तार, अनुच्छेद 14, 19, 21 और 301(ए) का उल्लंघन, और कमजोर करना शामिल है।
विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026, विदेशी फंडिंग पर कड़े नियम लागू करके भारत को मिलने वाली अंतर्राष्ट्रीय सहायता को प्रभावित कर सकता है।