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News1807-02-2026, 17:00

पश्चिम बंगाल चुनाव: EC ने मतदाता पर्ची वितरण के नियम सख्त किए.

  • चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) को मतदाता पर्ची वितरण के लिए सख्त दिशानिर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया है.
  • यह निर्देश विधानसभा चुनावों से तीन महीने से भी कम समय पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बीच आया है.
  • मतदाता पर्ची में मतदाता का नाम, आयु, पता, EPIC नंबर, भाग संख्या, बूथ संख्या और मतदान केंद्र का नाम सहित सभी प्रासंगिक विवरण होने चाहिए.
  • पिछले चुनावों में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा पर्ची वितरित की जाती थी, जिसे अब EC रोकना चाहता है.
  • यदि किसी मतदाता को BLO से पर्ची नहीं मिलती है, तो वे EC हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं; 24 घंटे के भीतर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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