राजस्थान में Apexa Group धोखाधड़ी मामले में ED ने 15.97 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की.

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News18•24-01-2026, 08:45
राजस्थान में Apexa Group धोखाधड़ी मामले में ED ने 15.97 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की.
- •ED के जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय ने Apexa Group धोखाधड़ी मामले में 15.97 करोड़ रुपये की 37 अचल और एक चल संपत्ति कुर्क की है.
- •यह कार्रवाई 21 जनवरी को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत की गई.
- •कुर्क की गई संपत्तियों में बूंदी, बारां और कोटा जिलों में कृषि और आवासीय भूमि शामिल है, जो मुरली मनोहर नामदेव और अन्य से जुड़ी है.
- •Apexa Group ने कथित तौर पर निवेशकों को अत्यधिक उच्च रिटर्न का वादा करके 194.76 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की.
- •धन को व्यक्तिगत लाभ के लिए अचल संपत्तियों की खरीद और नए व्यावसायिक उद्यमों की स्थापना में लगाया गया, जिससे निवेशकों को भारी नुकसान हुआ.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: ED ने राजस्थान में Apexa Group धोखाधड़ी मामले में 15.97 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की, 194.76 करोड़ रुपये का घोटाला उजागर हुआ.
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