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2023 ट्रेन फायरिंग: पूर्व RPF कांस्टेबल ने 'मानसिक अस्थिरता' का हवाला देकर जमानत मांगी.
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ट्रेन गोलीबारी: पूर्व RPF कांस्टेबल ने 'बॉर्डरलाइन इनसैनिटी' का हवाला देकर मांगी जमानत.
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News18
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02-03-2026, 19:00
ट्रेन गोलीबारी: पूर्व RPF कांस्टेबल ने 'बॉर्डरलाइन इनसैनिटी' का हवाला देकर मांगी जमानत.
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2023 ट्रेन गोलीबारी मामले में आरोपी पूर्व RPF कांस्टेबल चेतनसिंह चौधरी ने स्थानीय अदालत से जमानत मांगी है.
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चौधरी के बचाव पक्ष ने 'बॉर्डरलाइन इनसैनिटी' का हवाला दिया और रेलवे अधिकारियों पर मानसिक मूल्यांकन न करने का आरोप लगाया.
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उस पर जयपुर-मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस में अपने वरिष्ठ, टीकाराम मीणा और तीन यात्रियों की हत्या का आरोप है.
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वकील का दावा है कि धारा 302 (हत्या) लागू नहीं होती, यह एक गैर इरादतन हत्या का मामला है.
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बचाव पक्ष ने चौधरी के ठाणे मानसिक अस्पताल में भर्ती होने और 'असामान्य मतिभ्रम' के पिछले निदान पर प्रकाश डाला.
News18 पर अंग्रेज़ी में पूरा लेख पढ़ें
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