दिल्ली कोर्ट: 5,000 रुपये के कर्ज पर हत्या, पिता-पुत्र दोषी करार.
दिल्ली कोर्ट: 5,000 रुपये के कर्ज पर हत्या, पिता-पुत्र दोषी करार.
- •दिल्ली की एक अदालत ने 2021 में हुई हत्या के मामले में महबूब और उसके पिता महफूज़ को दोषी ठहराया है.
- •यह हत्या उत्तर-पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में 5,000 रुपये के कर्ज को लेकर हुए विवाद के बाद 6 मई, 2021 को हुई थी.
- •महबूब ने बल्लू को अपने घर बुलाया और चाकू से वार किया, जबकि महफूज़ ने उसे पकड़ रखा था और बेटे को उकसाया.
- •अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चारु अग्रवाल ने गवाहों के बयानों को विश्वसनीय और सुसंगत पाया.
- •दोनों आरोपियों को आईपीसी की धारा 302/34 के तहत हत्या का दोषी ठहराया गया है.