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News1830-01-2026, 22:15

ओडिशा में व्यवसायी की हत्या के लिए पांच को आजीवन कारावास

  • ओडिशा के गंजाम जिले में 66 वर्षीय व्यवसायी लंबोदर मुनि की हत्या के लिए पांच व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई.
  • तीसरे अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बी गौतम की अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 13,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.
  • यह हत्या 13-14 जून, 2020 की रात को हुई थी, जब दोषियों ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान मुनि के हिलपटना स्थित कार्यालय-सह-निवास में घुसपैठ की थी.
  • दूध और दुग्ध उत्पादों के वितरक मुनि की डकैती के दौरान गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी, और नकदी व सोने के आभूषण चुरा लिए गए थे.
  • उच्च न्यायालय के निर्देश पर 2023 में अपराध शाखा ने हत्या के मामले की जांच अपने हाथ में ली, जिसके परिणामस्वरूप रूपेश पाढ़ी, शिव महाकुडा, रंजीत साहू, श्रीनू पात्रा और शंकर साहू को दोषी ठहराया गया.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: ओडिशा में एक व्यवसायी की हत्या के आरोप में पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.

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