रोहिणी कोर्ट गोलीबारी: 2017 हत्या मामले में किशोर दोषी करार

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News18•28-01-2026, 18:30
रोहिणी कोर्ट गोलीबारी: 2017 हत्या मामले में किशोर दोषी करार
- •दिल्ली की एक अदालत ने 2017 के एक मामले में एक किशोर को हत्या का दोषी ठहराया है, जिसमें रोहिणी कोर्ट परिसर के पास एक विचाराधीन कैदी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.
- •राजेश उर्फ काला नामक 38 वर्षीय विचाराधीन कैदी को 29 अप्रैल, 2017 को हरियाणा जेल से रोहिणी जिला अदालत लाया जा रहा था, तभी उसे गोली मार दी गई थी.
- •तीन पुलिस अधिकारी घटना के चश्मदीद गवाह थे और उन्होंने किशोर को मौके पर ही एक देसी पिस्तौल के साथ पकड़ा था.
- •फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की रिपोर्ट ने अभियोजन पक्ष के मामले की पुष्टि की, जिसमें कहा गया कि घटनास्थल से मिली गोली जब्त की गई पिस्तौल से चलाई गई थी.
- •अदालत ने कहा कि गोली बहुत करीब से चलाई गई थी, जो किशोर के हत्या करने के इरादे को दर्शाता है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: रोहिणी कोर्ट के पास 2017 में हुई हत्या के मामले में एक किशोर को दोषी ठहराया गया है.
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