केरल के राज्यपाल ने कुलपतियों के चयन पर SC को घेरा: कन्नूर फैसले की अनदेखी.

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News18•14-12-2025, 16:45
केरल के राज्यपाल ने कुलपतियों के चयन पर SC को घेरा: कन्नूर फैसले की अनदेखी.
- •केरल के राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के कुलपतियों के चयन प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की.
- •सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस सुधांशु धूलिया समिति को दो विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के लिए नामों की सिफारिश करने का आदेश दिया था.
- •राज्यपाल आरलेकर ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट ने कन्नूर विश्वविद्यालय के कुलपति मामले में अपने ही प्रावधानों की अनदेखी की.
- •राज्यपाल का तर्क है कि कुलपति के लिए खोज समिति का गठन कुलाधिपति द्वारा किया जाना चाहिए, न कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा.
- •कन्नूर विश्वविद्यालय के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कुलाधिपति को कुलपति नियुक्त करने या फिर से नियुक्त करने का अधिकार है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: यह VC चयन में न्यायिक हस्तक्षेप और संस्थागत स्वायत्तता पर सवाल उठाता है.
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