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केरल उच्च न्यायालय ने सीएमओ संदेशों पर सरकारी वचनबद्धता 2 मार्च तक बढ़ाई.
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केरल हाई कोर्ट ने सरकारी अधिकारियों को संदेश भेजने पर 2 मार्च तक बढ़ाया प्रतिबंध.
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News18
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27-02-2026, 13:15
केरल हाई कोर्ट ने सरकारी अधिकारियों को संदेश भेजने पर 2 मार्च तक बढ़ाया प्रतिबंध.
•
केरल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के अपनी उपलब्धियों को उजागर करने वाले संदेशों को प्रसारित न करने के उपक्रम को 2 मार्च तक बढ़ाया.
•
सरकारी वकीलों ने स्पष्ट किया कि यह उपक्रम केवल SPARK से प्राप्त डेटा पर लागू होगा, अन्य स्रोतों पर नहीं.
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याचिकाकर्ताओं, डॉ. रशीद अहमद और अनिल कुमार के एम ने KSMART सिस्टम से संबंधित अतिरिक्त दस्तावेज अदालत में प्रस्तुत किए.
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अदालत ने पहले टिप्पणी की थी कि सीएमओ द्वारा अधिकारियों को भेजे गए ईमेल और संदेश निजता का उल्लंघन थे.
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याचिकाकर्ताओं का दावा है कि सीएमओ द्वारा निजी डेटा का उपयोग करके थोक संदेश अभियान एक चुनावी अभियान है और निजता का उल्लंघन करता है.
News18 पर अंग्रेज़ी में पूरा लेख पढ़ें
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