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News1824-02-2026, 14:00

केरल HC ने 'द केरल स्टोरी 2' के प्रमाणन को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई की.

  • केरल उच्च न्यायालय ने 'द केरल स्टोरी 2 – गोज बियॉन्ड' के सार्वजनिक प्रदर्शन प्रमाण पत्र को रद्द करने की याचिका पर दलीलें सुनीं.
  • न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस दोपहर के बाद इस मामले पर दलीलें सुनना जारी रखेंगे और 27 फरवरी को फिल्म की निर्धारित रिलीज से पहले इसे देखने पर फैसला करेंगे.
  • यह याचिका कन्नूर जिले के कन्नवम के श्रीदेवी नंबूदरी ने दायर की है, जिसमें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) और निर्माता विपुल अमृतलाल शाह को प्रतिवादी बनाया गया है.
  • याचिका में प्रमाणन को रद्द करने और इसके शीर्षक पर पुनर्विचार सहित कुछ संशोधनों की मांग की गई है.
  • याचिकाकर्ता का दावा है कि फिल्म को CBFC द्वारा सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 के तहत वैधानिक जनादेश का कथित तौर पर उचित अनुपालन किए बिना सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाणित किया गया था.

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