महाराष्ट्र विधानसभा ने वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया
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महाराष्ट्र विधानसभा ने वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया, शिकार की अनुमति नहीं.
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News18•18-03-2026, 18:45
महाराष्ट्र विधानसभा ने वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया, शिकार की अनुमति नहीं.
•महाराष्ट्र विधानसभा ने 18 मार्च को वन्यजीव संरक्षण (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 2026 पारित किया.
•वन मंत्री गणेश नाइक ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य मानव-वन्यजीव संघर्ष का प्रबंधन करना है और यह तेंदुओं सहित जंगली जानवरों के शिकार की अनुमति नहीं देगा.
•संशोधन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 12 में बदलाव करता है, जिससे मुख्य वन्यजीव वार्डन को अनुसंधान या जनसंख्या नियंत्रण जैसे विशिष्ट उद्देश्यों के लिए परमिट देने की अनुमति मिलती है.
•नाइक ने स्पष्ट किया कि विधेयक तेंदुओं को अनुसूची I से अनुसूची II में नहीं बदलता है, इस बात पर जोर दिया कि यह सीमित अनुमतियों के लिए है, शिकार के लिए नहीं.
•शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे ने गहन जांच का आग्रह किया, सुरक्षा को कमजोर करने के खिलाफ चेतावनी दी और एक व्यापक तेंदुआ प्रबंधन कार्यक्रम की वकालत की.