Loading...
यूपी: संपत्ति विवाद में रिश्तेदार की हत्या के लिए व्यक्ति को आजीवन कारावास
LIVE TV
LOCAL
HINDI
आपके लिए
मनोरंजन
राष्ट्रीय
खेल
बाजार
व्यवसाय और अर्थव्यवस्था
जीवनशैली
विश्व
ज्योतिष और धर्म
प्रौद्योगिकी
शिक्षा और नौकरियाँ
ऑटो
राजनीति
वायरल
विचार
Loading more articles...
Home
Local
Live TV
यूपी: संपत्ति विवाद में रिश्तेदार की हत्या के लिए व्यक्ति को आजीवन कारावास.
N
News18
•
22-02-2026, 09:30
यूपी: संपत्ति विवाद में रिश्तेदार की हत्या के लिए व्यक्ति को आजीवन कारावास.
•
60 वर्षीय प्रमोद कुमार को संपत्ति विवाद में अपनी भाभी संतोष की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई.
•
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विष्णु चंद्र वैश ने कुमार को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 201 (साक्ष्य मिटाना) के तहत दोषी ठहराया.
•
अदालत ने कुमार पर 31,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.
•
प्रमोद कुमार की पत्नी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया.
•
संतोष की हत्या उसके देवर ने संपत्ति हड़पने के प्रयास में की थी, और आरोपी ने शुरू में एक झूठी शिकायत दर्ज कराई थी.
News18 पर अंग्रेज़ी में पूरा लेख पढ़ें
✦
More like this
✦
More like this
यूपी: 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास, 1 लाख का जुर्माना भी लगा.
N
News18
यूपी: 21 साल पुराने हत्या मामले में 4 को आजीवन कारावास की सजा.
N
News18
लातूर में नाबालिग से यौन उत्पीड़न के दोषी को 3 साल की जेल.
N
News18
बिहार कोर्ट ने तिहरे हत्याकांड में व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई.
N
News18
यूपी के सोनभद्र में नाबालिग बेटी से दुष्कर्म और उसे गर्भवती करने वाले शख्स को उम्रकैद.
N
News18
भूख से रोती बेटी को थप्पड़ मारा, मौत हुई! पिता को एक दशक बाद आजीवन कारावास
N
News18