नए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम अधिसूचित, 1 अप्रैल से होंगे लागू: भूपेंद्र यादव

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News18•29-01-2026, 00:00
नए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम अधिसूचित, 1 अप्रैल से होंगे लागू: भूपेंद्र यादव
- •केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने नए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों की घोषणा की, जो 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे.
- •स्रोत पर चार-धारा अपशिष्ट पृथक्करण अनिवार्य किया गया है: गीला, सूखा, सैनिटरी और विशेष देखभाल अपशिष्ट.
- •बल्क अपशिष्ट जनरेटर (जैसे बड़े प्रतिष्ठान, सरकारी निकाय) को पर्यावरण के अनुकूल अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करना होगा.
- •नियम स्थानीय निकायों को उपयोगकर्ता शुल्क लगाने और 'प्रदूषणकर्ता भुगतान' सिद्धांत के आधार पर पर्यावरणीय मुआवजा लगाने की अनुमति देते हैं.
- •संशोधित नियम कुशल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए चक्रीय अर्थव्यवस्था सिद्धांतों और विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी को एकीकृत करते हैं.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: नए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम पृथक्करण अनिवार्य करते हैं, जनरेटर की जिम्मेदारियां परिभाषित करते हैं और 'प्रदूषणकर्ता भुगतान' लागू करते हैं.
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