DUSIB द्वारा एनजीटी के आदेशों का अनुपालन न करने से दिल्ली के जल और स्वच्छता संबंधी मुद्दों के लिए महत्वपूर्ण पर्यावरणीय आकलन और समाधानों में देरी हो सकती है।
जुर्माना गैर-अनुपालन के लिए दंड बढ़ाकर, और निगरानी तथा पारदर्शिता में सुधार के लिए पर्यावरणीय ऑडिट हेतु नामित एजेंसियों की स्थापना करके जवाबदेही बढ़ा सकता है।
दिए गए स्रोतों में डीसिल्टिंग स्लिट्स को सुरक्षित करने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निवारक उपाय विस्तृत नहीं हैं।
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NGT ने आदेश का पालन न करने पर DUSIB पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया.