पाकिस्तान उच्च न्यायालय ने इमरान खान को निजी अस्पताल भेजने की याचिका खारिज की, मेडिकल बोर्ड गठित करने का आदेश दिया.
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पाक कोर्ट ने इमरान खान को निजी अस्पताल भेजने की याचिका खारिज की, मेडिकल बोर्ड का आदेश.
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News18•12-03-2026, 18:15
पाक कोर्ट ने इमरान खान को निजी अस्पताल भेजने की याचिका खारिज की, मेडिकल बोर्ड का आदेश.
•पाकिस्तान उच्च न्यायालय ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने की याचिका खारिज कर दी.
•पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ द्वारा दायर याचिका में खान को आंख के इलाज के लिए अदियाला जेल से शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाने की मांग की गई थी.
•खान के वकील, लतीफ खोसा ने बताया कि खान अपनी दाहिनी आंख की बिगड़ती दृष्टि की शिकायत कर रहे थे.
•अदालत ने इस्लामाबाद के मुख्य आयुक्त मुहम्मद अली रंधावा को एक मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया, जिसमें डॉ. मुहम्मद आरिफ (PIMS) और डॉ. नदीम कुरैशी (अल-शिफा आई अस्पताल) शामिल होंगे.
•72 वर्षीय खान अगस्त 2023 से अल कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में अदियाला जेल में बंद हैं और अन्य मुकदमों का भी सामना कर रहे हैं.