सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल मतदाता सूची में 'तार्किक विसंगति' चुनौती याचिका खारिज की.

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News18•16-02-2026, 17:30
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल मतदाता सूची में 'तार्किक विसंगति' चुनौती याचिका खारिज की.
- •सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में 'तार्किक विसंगति' श्रेणी को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया.
- •मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और विपुल पंचोली की पीठ ने याचिकाकर्ता से अनुच्छेद 32 के तहत शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाने पर सवाल उठाया.
- •अदालत ने टिप्पणी की, "आप चाहते हैं कि हम अनुच्छेद 32 याचिका के तहत तय करें कि आपका पिता, आपकी मां और आपका भाई कौन है? चुनाव आयोग के पास जाएं."
- •मोहम्मद जिमफरहाद नवाज ने याचिका दायर कर निर्देश देने की मांग की थी कि 'तार्किक विसंगति' मानदंड संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 324 के प्रावधानों के विरुद्ध है.
- •याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग द्वारा उसे जारी किए गए एक नोटिस को भी चुनौती दी थी, जो कथित 'तार्किक विसंगति' मानदंड के आधार पर था.
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