
पुलिस जब्त किए गए नशीले पदार्थों के स्रोत और इच्छित वितरण नेटवर्क का पता लगाने के लिए जांच कर रही है।
भारत में नशीले पदार्थों के तस्करों को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत दंडित किया जा सकता है।
हाँ, ये छापे स्थानीय नशीली दवाओं की आपूर्ति को प्रभावित कर सकते हैं। बेंगलुरु में एक बड़ी कार्रवाई में 8 रुपये मूल्य की क्रिस्टल मेथ जब्त की गई।