
किसान साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन या नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करके पहचान की चोरी से खुद को बचा सकते हैं।
एक किसान खेत की सीमाओं पर अतिक्रमण या खेत के रास्तों में बाधा जैसे मुद्दों के लिए मामलातदार न्यायालय अधिनियम, 1960 के तहत तहसीलदार से संपर्क कर सकता है।