उत्तराखंड हाईकोर्ट: कुलपति प्रोफेसर को आरोप पत्र जारी नहीं कर सकते
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उत्तराखंड हाईकोर्ट: कुलपति प्रोफेसर को चार्जशीट जारी नहीं कर सकते.
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News18•21-03-2026, 00:45
उत्तराखंड हाईकोर्ट: कुलपति प्रोफेसर को चार्जशीट जारी नहीं कर सकते.
•उत्तराखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति के पास प्रोफेसर के खिलाफ चार्जशीट जारी करने का अधिकार नहीं है.
•मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने विश्वविद्यालय को प्रोफेसर शिवेंद्र कश्यप के खिलाफ चार्जशीट वापस लेने का निर्देश दिया.
•कृषि संचार के प्रोफेसर और DST-TEC के समन्वयक प्रोफेसर कश्यप ने 5 फरवरी, 2026 की चार्जशीट और उसके बाद की अनुशासनात्मक कार्यवाही को चुनौती दी थी.
•अधिवक्ता विपुल शर्मा ने तर्क दिया कि उत्तराखंड सरकारी सेवक (अनुशासन और अपील) नियम, 2003 के तहत, केवल नियुक्ति प्राधिकारी (अनुशासनात्मक प्राधिकारी) ही चार्जशीट जारी कर सकता है.
•अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में कोई नई चार्जशीट जारी की जाती है, तो प्रोफेसर कश्यप कानून के अनुसार उसे चुनौती देने के लिए स्वतंत्र होंगे.