TLG India had filed the petition seeking several directions, including the quashing of summonses issued to its management, inspection rights over case records, and formal substitution of TLG India Pvt. Ltd.
एजेंसी समाचार
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Storyboard12-01-2026, 16:11

पब्लिसिस ग्रुप ने दिल्ली HC को चेताया: CCI मामले में देरी से याचिका निष्फल हो सकती है.

  • पब्लिसिस ग्रुप की भारतीय शाखा, TLG इंडिया ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि CCI के खिलाफ उसके मामले में न्यायिक हस्तक्षेप में देरी से उसकी याचिका निष्फल हो सकती है.
  • वरिष्ठ वकील रितिन राय ने TLG इंडिया के कार्यालयों में तलाशी और जब्ती अभियान तथा महत्वपूर्ण रिकॉर्ड तक पहुंच से इनकार का हवाला देते हुए मामले की तात्कालिकता पर जोर दिया.
  • पब्लिसिस का तर्क है कि CCI की जांच प्रक्रियात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण है, जो बार-बार सही कानूनी इकाई, TLG इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बजाय "पब्लिसिस ग्रुप" (एक ब्रांड) का हवाला दे रही है.
  • कंपनी का कहना है कि "पब्लिसिस ग्रुप" प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत "उद्यम" नहीं है और इसकी सीधे जांच नहीं की जा सकती है.
  • दिल्ली HC ने कहा कि जांच जारी रहेगी, लेकिन पब्लिसिस के अधिकारों की रक्षा की जाएगी, अगली सुनवाई 17 फरवरी, 2026 को सूचीबद्ध की गई है.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: पब्लिसिस ग्रुप ने दिल्ली HC को चेतावनी दी कि CCI मामले में देरी से उसकी याचिका अमान्य हो सकती है, प्रक्रियात्मक खामियों का हवाला देते हुए.

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