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News1820-01-2026, 08:39

महाराष्ट्र कृषि विभाग का बड़ा फैसला: किसानों को अब नहीं मिलेगा दोहरा अनुदान

  • महाराष्ट्र कृषि विभाग ने कृषि यंत्रीकरण योजना में पारदर्शिता लाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है.
  • यदि किसी किसान ने पिछले पांच वर्षों में किसी विशेष घटक के लिए सब्सिडी ली है, तो उसे उसी घटक के लिए दोबारा सब्सिडी नहीं मिलेगी.
  • किसानों को आवेदन के समय अपलोड किए गए कोटेशन के अनुसार ही मशीनरी खरीदनी होगी, अन्यथा सब्सिडी मिलने में दिक्कत हो सकती है.
  • ट्रैक्टर खरीद पर अनुसूचित जाति/जनजाति, छोटे/मध्यम और महिला किसानों को 1.25 लाख रुपये तक और अन्य को 1 लाख रुपये तक सब्सिडी मिलेगी.
  • ट्रैक्टर से चलने वाले उपकरणों के लिए सब्सिडी देने से पहले ट्रैक्टर के स्वामित्व का सत्यापन अनिवार्य किया गया है और किसानों से लिखित वचनबद्धता ली जाएगी.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: महाराष्ट्र कृषि विभाग ने दोहरे अनुदान को रोकने और सब्सिडी वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए कड़े नियम लागू किए हैं.

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