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CNBC TV1826-12-2025, 23:20

NCLAT का बड़ा फैसला: CoC स्वीकृत समाधान योजना नहीं बदल सकता, असहमति वाले लेनदारों के फंड सुरक्षित.

  • NCLAT ने फैसला सुनाया कि लेनदारों की समिति (CoC) स्वीकृत समाधान योजना को संशोधित नहीं कर सकती या असहमति वाले लेनदारों के फंड को पुनर्वितरित नहीं कर सकती.
  • यह निर्णय रिलायंस कम्युनिकेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (RCIL) मामले में आया, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा की अपील खारिज कर दी गई.
  • NCLAT ने कहा कि एक बार योजना स्वीकृत हो जाने के बाद CoC की 'वाणिज्यिक बुद्धिमत्ता' वितरण तंत्र को बदलने का औचित्य नहीं ठहरा सकती.
  • बैंक ऑफ बड़ौदा ने प्रारंभिक अनुमोदन के बाद रिलायंस भूटान ऋण आय के पुनर्वितरण की मांग की थी, जिसका IDBI बैंक और SBI ने विरोध किया था.
  • ट्रिब्यूनल ने NCLT के रुख को बरकरार रखा कि असहमति वाले वित्तीय लेनदार मूल स्वीकृत योजना के अनुसार भुगतान के हकदार हैं.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: NCLAT ने पुष्टि की कि CoC असहमति वाले लेनदारों के फंड को पुनर्वितरित करने के लिए स्वीकृत समाधान योजनाओं को नहीं बदल सकता है.

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