RBI ने कोटक महिंद्रा बैंक पर ₹61.95 लाख का जुर्माना लगाया.

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CNBC TV18•19-12-2025, 21:27
RBI ने कोटक महिंद्रा बैंक पर ₹61.95 लाख का जुर्माना लगाया.
- •RBI ने कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड पर ₹61.95 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया है.
- •यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और क्रेडिट सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत लगाया गया है.
- •मार्च 31, 2024 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संबंध में RBI के पर्यवेक्षी मूल्यांकन (ISE) के दौरान खामियां पाई गईं.
- •बैंक ने एक ही ग्राहक के लिए एक से अधिक बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट (BSBD) खाते खोले, अनधिकृत व्यावसायिक संवाददाता एजेंटों को शामिल किया और गलत क्रेडिट जानकारी दी.
- •RBI ने स्पष्ट किया कि यह जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों के लिए है, न कि लेनदेन की वैधता पर सवाल उठाने के लिए.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: कोटक महिंद्रा बैंक पर नियामक मानदंडों का पालन न करने पर RBI ने ₹61.95 लाख का जुर्माना लगाया.
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