पीपीएफ से पैसे निकालने के नियम: जानें मैच्योरिटी से पहले फंड कैसे निकालें
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PPF निकासी नियम: परिपक्वता से पहले फंड कैसे निकालें, जानें पूरी प्रक्रिया.
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News18•16-03-2026, 13:35
PPF निकासी नियम: परिपक्वता से पहले फंड कैसे निकालें, जानें पूरी प्रक्रिया.
•पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), 1986 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक सुरक्षित और लाभकारी निवेश योजना है.
•PPF पर वर्तमान में 7.1% तिमाही ब्याज दर मिलती है; निवेश, परिपक्वता राशि और अर्जित ब्याज सभी कर-मुक्त हैं.
•निकासी के तीन प्रकार हैं: आंशिक (5 साल बाद 50% तक), समय से पहले (5 साल बाद 1% ब्याज कटौती के साथ, आपात स्थिति में), और परिपक्वता के बाद (15 साल बाद 100%).
•परिपक्वता से पहले फंड निकालने के लिए 'फॉर्म C' डाउनलोड करें, विवरण भरें, PPF पासबुक की कॉपी संलग्न करें और बैंक में जमा करें.
•बैंक द्वारा आवेदन स्वीकृत होने पर, राशि आपके पंजीकृत बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी.