सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड: FY26-27 से नए टैक्स छूट नियम लागू.

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News18•09-02-2026, 14:20
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड: FY26-27 से नए टैक्स छूट नियम लागू.
- •केंद्रीय बजट 2026-27 ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGBs) पर टैक्स छूट में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं.
- •केवल मूल ग्राहक जो SGBs को पूरी 8 साल की परिपक्वता तक रखते हैं, उन्हें ही पूंजीगत लाभ पर टैक्स छूट मिलेगी.
- •द्वितीयक बाजार के खरीदार और समय से पहले रिडेम्पशन का विकल्प चुनने वाले (यहां तक कि मूल ग्राहक भी) अब पूंजीगत लाभ कर के अधीन होंगे.
- •SGBs से मिलने वाली ब्याज आय (2.5% प्रति वर्ष) 'अन्य स्रोतों से आय' के तहत स्लैब दरों पर कर योग्य रहेगी.
- •SGB योजना को अक्टूबर 2023 में नए निर्गमों के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन मौजूदा बॉन्ड वैध रहेंगे.
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