SGBs purchased from the secondary market will now attract a 12.5 per cent LTCG tax. (Representative Image)
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News1809-02-2026, 10:23

SGBs का टैक्स लाभ खत्म: बजट 2026 के बाद भी ये 3 निवेश विकल्प हैं टैक्स-फ्री.

  • केंद्रीय बजट 2026 के अनुसार, 1 अप्रैल 2026 से सेकेंडरी मार्केट से खरीदे गए SGBs पर मैच्योरिटी पर 12.5% LTCG टैक्स लगेगा.
  • मूल ग्राहकों के लिए मैच्योरिटी तक SGBs पर टैक्स-फ्री रिडेम्पशन जारी रहेगा.
  • टैक्स-फ्री पोर्टफोलियो के लिए तीन EEE (छूट-छूट-छूट) निवेश विकल्प: पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) और कर्मचारी भविष्य निधि (EPF).
  • PPF एक सुरक्षित, सरकारी समर्थित, 100% टैक्स-फ्री निवेश है जिसकी लॉक-इन अवधि 15 साल है.
  • SSY बालिकाओं की शिक्षा और विवाह के लिए एक विशेष, उच्च-ब्याज योजना है, जो EEE श्रेणी के तहत पूरी तरह से टैक्स-फ्री है.

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