गलत टैक्स रिफंड दावों पर भारी जुर्माना और आपराधिक कार्रवाई.

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News18•17-12-2025, 13:09
गलत टैक्स रिफंड दावों पर भारी जुर्माना और आपराधिक कार्रवाई.
- •आयकर विभाग ने गलत कटौती और छूट के दावों के साथ आय कर रिटर्न की सुविधा देने वाले एजेंटों के एक धोखाधड़ी वाले नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है.
- •ये नेटवर्क पूरे भारत में संचालित होते थे और फर्जी कटौती का उपयोग करके अवैध रिफंड प्राप्त करते थे, अक्सर RUPPs और धर्मार्थ संस्थानों से जुड़े दान से जुड़े होते थे.
- •कर अधिकारी असामान्य कटौती पैटर्न और गलत दावों का पता लगाने के लिए उन्नत डेटा और AI-आधारित प्रोफाइलिंग टूल का उपयोग करते हैं.
- •प्रवर्तन कार्रवाइयों में धारा 132 और 133A के तहत तलाशी और सर्वेक्षण शामिल हैं ताकि फर्जी दान रसीदों और रूट किए गए धन के सबूत जुटाए जा सकें.
- •दंड में दावों की अस्वीकृति, ब्याज के साथ कर मांग, 200% तक जुर्माना (धारा 270A), अस्पष्टीकृत धन पर 78% कर (धारा 69A), और जानबूझकर कर चोरी के लिए आपराधिक मुकदमा शामिल है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: गलत टैक्स रिफंड दावों से भारी जुर्माना, उच्च कर और आपराधिक कार्रवाई हो सकती है.
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