Beginning April 1, the Income Tax Act, 2025, will come into force, replacing the six-decade-old Income Tax Act, 1961.
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News1805-02-2026, 16:25

बजट 2026: नई आयकर समय-सीमा, स्लैब और प्रमुख बदलावों को जानें

  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 में आयकर दरों और स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन ITR दाखिल करने की नई समय-सीमाएं पेश की गई हैं.
  • मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरणों द्वारा दिया गया ब्याज अब आयकर से मुक्त होगा और ऐसी राशियों पर कोई TDS नहीं काटा जाएगा.
  • विदेशी टूर पैकेज, शिक्षा और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत TCS दर घटाकर 2 प्रतिशत कर दी गई है.
  • एक नई योजना छोटे करदाताओं को आकलन अधिकारी से संपर्क किए बिना स्वचालित, नियम-आधारित प्रक्रिया के माध्यम से कम या शून्य TDS प्रमाणपत्र प्राप्त करने की अनुमति देगी.
  • करदाता अब 31 दिसंबर के बजाय 31 मार्च तक मामूली शुल्क देकर अपने रिटर्न को संशोधित कर सकते हैं; ITR-1 और ITR-2 दाखिल करने वालों को 31 जुलाई तक का समय मिलेगा, जबकि गैर-ऑडिट व्यावसायिक मामलों को 31 अगस्त तक का समय मिलेगा.
  • आयकर अधिनियम, 2025, 1 अप्रैल, 2026 से लागू होगा, जो छह दशक पुराने आयकर अधिनियम, 1961 का स्थान लेगा.

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