बेंगलुरु में किरायेदार पुलिस सत्यापन अनिवार्य: मकान मालिकों पर होगी कानूनी कार्रवाई

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News18•27-01-2026, 13:56
बेंगलुरु में किरायेदार पुलिस सत्यापन अनिवार्य: मकान मालिकों पर होगी कानूनी कार्रवाई
- •बेंगलुरु सिटी पुलिस ने आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सभी मकान मालिकों के लिए किरायेदार सत्यापन अनिवार्य कर दिया है.
- •मकान मालिकों को किरायेदार का विवरण, जिसमें पहचान प्रमाण और पता शामिल है, स्थानीय पुलिस या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जमा करना होगा.
- •विदेशी किरायेदारों के लिए विशेष नियम लागू हैं: मकान मालिकों को 24 घंटे के भीतर स्थानीय पुलिस और FRRO को सूचित करना होगा.
- •अनुपालन न करने पर IPC की धारा 188 के तहत आरोप, जुर्माना और यहां तक कि कारावास भी हो सकता है, खासकर विदेशी किरायेदार उल्लंघनों के लिए.
- •इस निर्देश का उद्देश्य कानून व्यवस्था बनाए रखना, संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकना है और यह नए और मौजूदा दोनों किरायेदारों पर लागू होता है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: बेंगलुरु में किरायेदार पुलिस सत्यापन अब अनिवार्य है; अनुपालन न करने पर मकान मालिकों के लिए गंभीर कानूनी परिणाम होंगे.
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