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बेंगलुरु पुलिस ने पासपोर्ट सत्यापन के लिए बॉडी कैमरे अनिवार्य किए, थाना समन की आवश्यकता समाप्त
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बेंगलुरु पुलिस का नया नियम: पासपोर्ट सत्यापन के लिए बॉडी कैमरे अनिवार्य, थाने में नहीं बुला सकते.
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News18
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27-02-2026, 14:28
बेंगलुरु पुलिस का नया नियम: पासपोर्ट सत्यापन के लिए बॉडी कैमरे अनिवार्य, थाने में नहीं बुला सकते.
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बेंगलुरु सिटी पुलिस ने उत्पीड़न रोकने के लिए पासपोर्ट सत्यापन के दौरान बॉडी-वर्न कैमरे अनिवार्य किए.
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सत्यापन अब केवल आवेदक के निवास पर पूर्व सूचना के साथ किया जाएगा, थाने में बुलाना प्रतिबंधित.
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कमिश्नर सीमंत कुमार सिंह ने डीजी एंड आईजीपी एम. ए. सलीम के निर्देश पर सर्कुलर जारी किया.
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पूरी सत्यापन प्रक्रिया रिकॉर्ड की जाएगी; प्रतिकूल रिपोर्ट के लिए स्पष्ट, तथ्यात्मक सबूत आवश्यक.
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अधिकारियों को देरी, रिश्वत या असुविधा से बचने की चेतावनी; दौरे के लिए 24 घंटे पहले सूचना देना अनिवार्य.
News18 पर अंग्रेज़ी में पूरा लेख पढ़ें
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