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बेटी को वेश्यावृत्ति में धकेलने के आरोप के बाद मां की हिरासत याचिका HC ने खारिज की.
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बेटी को वेश्यावृत्ति में धकेलने वाली मां को HC ने कस्टडी देने से किया इनकार.
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News18
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05-03-2026, 16:35
बेटी को वेश्यावृत्ति में धकेलने वाली मां को HC ने कस्टडी देने से किया इनकार.
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कर्नाटक हाई कोर्ट ने वेश्यावृत्ति रैकेट से बचाई गई बेटी की कस्टडी मांगने वाली मां की याचिका खारिज कर दी है.
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कोर्ट ने कहा कि बेटी को देह व्यापार में धकेलने के आरोप में मां के खिलाफ जांच की जरूरत है.
•
बेटी को 17 साल की उम्र में बचाया गया था और चाइल्ड वेलफेयर होम में रखा गया था; मां ने 18 साल की होने पर कस्टडी मांगी.
•
सेशन कोर्ट ने बताया कि यह पहली बार नहीं था; बेटी को पहले भी बचाया गया था और मां को सौंपा गया था, जिसने कथित तौर पर उसे फिर से धकेला.
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हाई कोर्ट ने सवाल उठाया कि आरोपों के बावजूद मां को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया.
News18 पर अंग्रेज़ी में पूरा लेख पढ़ें
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