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News1819-12-2025, 16:56

चेन्नई में 20 दिसंबर से पिटबुल, रॉटवीलर के नए लाइसेंस पर प्रतिबंध.

  • ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन (GCC) ने 20 दिसंबर से पिटबुल और रॉटवीलर नस्लों के नए पालतू लाइसेंस जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है.
  • यह निर्णय इन नस्लों के वार्षिक लाइसेंस के नवीनीकरण को भी रोकता है, जिन्हें आक्रामक और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया है.
  • कट-ऑफ तिथि के बाद वैध लाइसेंस के बिना इन नस्लों को खरीदने या पालने पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
  • मौजूदा मालिकों को अपने पिटबुल और रॉटवीलर को सार्वजनिक स्थानों पर हमेशा पट्टे पर और मुंह पर जाली लगाकर रखना होगा, उल्लंघन पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा.
  • यह कदम इन नस्लों द्वारा हाल ही में हुए कई हमलों की घटनाओं के बाद उठाया गया है, जिनमें गंभीर चोटें और एक मौत भी शामिल है.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: चेन्नई ने सुरक्षा चिंताओं के कारण पिटबुल और रॉटवीलर के नए लाइसेंस पर प्रतिबंध लगाकर पालतू नियमों को कड़ा किया है.

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