Solapur Crime: 'वडिलांच्या जमिनीत हिस्सा घे'; नकारानंतर पतीचं पत्नीसोबत राक्षसी कृत्य, कोर्टानं घडवली आयुष्यभराची अद्दल
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News1822-01-2026, 10:53

सोलापुर: जमीन के हिस्से को लेकर पत्नी की हत्या, पति को आजीवन कारावास की सजा

  • सोलापुर में पत्नी की हत्या के आरोप में पति किरण तुकाराम घरबुडवे (43) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.
  • यह घटना 23 नवंबर, 2021 को बार्शी तालुका में हुई थी, जब किरण अपनी पत्नी सोनाली पर उसके पिता की जमीन में हिस्सा लेने का दबाव डाल रहा था.
  • धमांगांव से बार्शी जाते समय बहस के दौरान, किरण ने लोहे की दरांती से सोनाली पर हमला कर उसकी हत्या कर दी.
  • मृतका के चचेरे भाई और पुलिस पाटिल अतुल दिलीप हेदंबे ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया.
  • बारह गवाहों, जिनमें आरोपी की बेटी भी शामिल थी, और पुलिस द्वारा जुटाए गए मजबूत सबूतों के आधार पर बार्शी कोर्ट के न्यायाधीश वी.एस. मलकापत्ती ने यह फैसला सुनाया.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: पति को पत्नी की हत्या के लिए आजीवन कारावास, जमीन के हिस्से को लेकर हुआ था विवाद.

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