दिल्ली हाई कोर्ट ने संजय कपूर की विरासत विवाद में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त करने का आदेश दिया.

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Moneycontrol•05-02-2026, 20:13
दिल्ली हाई कोर्ट ने संजय कपूर की विरासत विवाद में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त करने का आदेश दिया.
- •दिल्ली हाई कोर्ट ने उद्योगपति संजय कपूर के 30,000 करोड़ रुपये के विरासत विवाद में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) जब्त करने के संबंध में प्रिया कपूर को नोटिस जारी किया है.
- •संजय कपूर के बच्चों, समायरा और कियान कपूर (करिश्मा कपूर से उनकी शादी से), ने आवेदन दायर कर आरोप लगाया है कि प्रिया द्वारा प्रस्तुत वसीयत में उन्हें छोड़कर प्रिया को एकमात्र लाभार्थी नामित किया गया है.
- •बच्चों ने वसीयत की प्रामाणिकता पर सवाल उठाया है, जिसमें उनके पिता की मृत्यु से पहले व्हाट्सएप और फोन कॉल के माध्यम से उनके साथ निरंतर भागीदारी का हवाला दिया गया है, जो उनके बहिष्कार के विपरीत है.
- •प्रिया कपूर को नोटिस का जवाब देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया है, अदालत ने वसीयत निष्पादन की तारीख पर गुरुग्राम में उनकी उपस्थिति को सत्यापित करने के लिए दूरसंचार रिकॉर्ड सुरक्षित करने की तात्कालिकता पर जोर दिया है.
- •संयुक्त रजिस्ट्रार (न्यायिक) गगनदीप जिंदल ने वसीयत के फोरेंसिक निरीक्षण के प्रतिरोध पर ध्यान दिया, जो गहन साक्ष्य जांच के लिए न्यायिक झुकाव का संकेत देता है. अगली सुनवाई 26 फरवरी, 2026 को है.
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