मद्रास HC ने विजय की फिल्म 'जना नायकन' के सेंसर सर्टिफिकेट के आदेश को रद्द किया.

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CNBC TV18•27-01-2026, 12:21
मद्रास HC ने विजय की फिल्म 'जना नायकन' के सेंसर सर्टिफिकेट के आदेश को रद्द किया.
- •मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक एकल न्यायाधीश के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें CBFC को अभिनेता विजय की फिल्म 'जना नायकन' को सेंसर सर्टिफिकेट देने का निर्देश दिया गया था.
- •मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति जी अरुल मुरुगन की पहली पीठ ने कहा कि एकल न्यायाधीश, न्यायमूर्ति पीटी आशा को CBFC को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय देना चाहिए था.
- •इस फैसले से 'जना नायकन' का भविष्य अनिश्चित हो गया है, जिसे मूल रूप से इस महीने की शुरुआत में पोंगल पर रिलीज किया जाना था. यह फिल्म विजय की राजनीतिक एंट्री से पहले उनकी आखिरी फिल्म बताई जा रही है.
- •उच्च न्यायालय ने 'जना नायकन' के निर्माता को मामले के शीघ्र निपटान के लिए एकल न्यायाधीश से संपर्क करने की अनुमति दी.
- •CBFC ने एक शिकायत के आधार पर मामले को एक पुनरीक्षण समिति को भेजा था, जबकि एक जांच समिति ने शुरू में प्रमाणन की सिफारिश की थी.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: मद्रास HC ने 'जना नायकन' के सेंसर सर्टिफिकेट के आदेश को रद्द किया, प्रक्रियात्मक चूक का हवाला देते हुए फिल्म की रिलीज अनिश्चित की.
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