मद्रास हाई कोर्ट ने विजय की 'जन नायकन' को रिलीज करने का दिया आदेश, CBFC को फटकारा.

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Moneycontrol•09-01-2026, 13:49
मद्रास हाई कोर्ट ने विजय की 'जन नायकन' को रिलीज करने का दिया आदेश, CBFC को फटकारा.
- •मद्रास हाई कोर्ट ने 9 जनवरी को CBFC को विजय की फिल्म 'जन नायकन' को U/A सर्टिफिकेट देने का निर्देश दिया.
- •CBFC ने इस आदेश के खिलाफ अपील करने की योजना बनाई है और अदालत से इसकी अनुमति मांगी है.
- •न्यायमूर्ति पी.टी. आशा ने फैसला सुनाया कि CBFC अध्यक्ष ने प्रारंभिक प्रमाणन निर्णय के बाद मामले को समीक्षा समिति को भेजकर अपने अधिकार का उल्लंघन किया.
- •फिल्म के निर्माता, KVN प्रोडक्शंस, ने 9 जनवरी को रिलीज की योजना बनाई थी, लेकिन धार्मिक भावनाओं को आहत करने की शिकायत के कारण इसमें देरी हुई.
- •एच. विनोद द्वारा निर्देशित और विजय, प्रकाश राज, पूजा हेगड़े और मामिता बैजू अभिनीत इस फिल्म को सुझाए गए बदलाव करने के बावजूद सेंसर संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: मद्रास हाई कोर्ट ने विजय की 'जन नायकन' को रिलीज करने की मंजूरी दी, CBFC के प्रमाणन प्रक्रिया की आलोचना की.
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