राजस्थान हाई कोर्ट ने विक्रम भट्ट और पत्नी की 30 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में जमानत याचिका खारिज की.

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Firstpost•01-02-2026, 09:53
राजस्थान हाई कोर्ट ने विक्रम भट्ट और पत्नी की 30 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में जमानत याचिका खारिज की.
- •फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट, उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट और दो अन्य को राजस्थान हाई कोर्ट ने 30 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया.
- •न्यायमूर्ति विनोद कुमार भरवानी ने कहा कि इस स्तर पर जमानत देना उचित नहीं होगा क्योंकि जांच जारी है और आगे की हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है.
- •यह मामला इंदिरा आईवीएफ के संस्थापक अजय मुर्डिया की शिकायत से जुड़ा है, जिसमें फिल्म परियोजना के लिए आवंटित धन के कथित दुरुपयोग का आरोप है.
- •नवंबर 2025 में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसके बाद 7 दिसंबर को विक्रम भट्ट, उनकी पत्नी, दिनेश कटारिया और मेहबूब अंसारी को मुंबई से गिरफ्तार कर उदयपुर लाया गया था.
- •भट्ट के वकील ने तर्क दिया कि भुगतान सहमति से किए गए थे और फर्जी बिलों से इनकार किया, जबकि हाई कोर्ट ने पहले प्राथमिकी रद्द करने की याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें धन के दुरुपयोग का आरोप था.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: विक्रम भट्ट और पत्नी 30 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में जेल में रहेंगे, राजस्थान हाई कोर्ट ने जमानत खारिज की.
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