केंद्र सरकार ने मंत्रालयों और पीएसयू के लिए साइबर सुरक्षा ऑडिट सख्त किए
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केंद्र ने मंत्रालयों, PSUs के लिए नए साइबर सुरक्षा ऑडिट दिशानिर्देश अनिवार्य किए.
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Storyboard•24-02-2026, 15:57
केंद्र ने मंत्रालयों, PSUs के लिए नए साइबर सुरक्षा ऑडिट दिशानिर्देश अनिवार्य किए.
•केंद्र ने सभी मंत्रालयों, राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) और सरकारी वित्त पोषित संस्थानों को नए साइबर सुरक्षा ऑडिट दिशानिर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया है.
•इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने 29 जुलाई को एक ज्ञापन जारी किया, जिसमें CERT-In के 25 जुलाई के दिशानिर्देशों का उल्लेख है.
•CERT-In ने इन ऑडिट को करने के लिए 200 साइबर सुरक्षा संगठनों को सूचीबद्ध किया है, जो ऑडिट किए जाने वाले और ऑडिट करने वाले दोनों के लिए एक संरचित ढांचा प्रदान करते हैं.
•दिशानिर्देशों का उद्देश्य बढ़ती साइबर खतरों के बीच कमजोरियों की पहचान करना, सुरक्षा को मजबूत करना और राष्ट्रीय साइबर लचीलेपन को सुनिश्चित करना है.
•हालांकि कोई दंड निर्दिष्ट नहीं है, एजेंसियों को एक परिभाषित समय-सीमा के भीतर ऑडिट सिफारिशों को लागू करना और अनुपालन की रिपोर्ट करना होगा.