MeitY सचिव ने ऑनलाइन सामग्री हटाने के सरकारी आदेशों में विवेक पर जोर दिया
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MeitY सचिव ने ऑनलाइन सामग्री हटाने के आदेशों में सावधानी बरतने पर जोर दिया.
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Storyboard•10-03-2026, 12:32
MeitY सचिव ने ऑनलाइन सामग्री हटाने के आदेशों में सावधानी बरतने पर जोर दिया.
•MeitY सचिव S. Krishnan ने ऑनलाइन मध्यस्थों को सामग्री हटाने के नोटिस जारी करते समय अधिक सावधानी और स्पष्टता बरतने का आह्वान किया.
•सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और IT नियम, 2021 के तहत जारी नोटिस स्पष्ट, सटीक भाषा में होने चाहिए और कानूनी प्रावधानों द्वारा समर्थित होने चाहिए.
•यह टिप्पणी सरकार और X (पूर्व में Twitter) के बीच सामग्री हटाने के आदेशों को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई की पृष्ठभूमि में आई है.
•Krishnan ने कार्यकारी शक्तियों का विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग करने पर जोर दिया ताकि वे न्यायिक जांच का सामना कर सकें और मौलिक अधिकारों को संतुलित कर सकें.
•उन्होंने ऑनलाइन सामग्री हटाने के लिए उपलब्ध विभिन्न कानूनी प्रावधानों, जैसे IT अधिनियम की धारा 69A और धारा 79, के बीच अंतर करने के महत्व पर प्रकाश डाला.