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बॉम्बे हाईकोर्ट: व्हाट्सएप चैट तलाक में क्रूरता का आधार नहीं.
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बॉम्बे HC: WhatsApp चैट से तलाक में क्रूरता साबित नहीं हो सकती.
C
CNBC TV18
•
04-03-2026, 14:14
बॉम्बे HC: WhatsApp चैट से तलाक में क्रूरता साबित नहीं हो सकती.
•
बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि WhatsApp चैट के आधार पर तलाक में क्रूरता का फैसला नहीं किया जा सकता, जब तक कि दूसरे पक्ष को खंडन का मौका न मिले.
•
HC ने नासिक जिला परिवार न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति को उसकी पत्नी से क्रूरता के आधार पर तलाक दिया गया था.
•
परिवार न्यायालय ने पत्नी की WhatsApp चैट पर भरोसा किया था, जिसमें उसने पुणे जाने और ससुराल वालों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी.
•
उच्च न्यायालय ने पाया कि परिवार न्यायालय ने पत्नी को सबूतों का खंडन करने का अवसर नहीं दिया, कहा कि चैट को "सबूत पेश करके" साबित करना होगा.
•
मामले को परिवार न्यायालय में वापस भेजा गया है ताकि पत्नी को सुनवाई का अवसर मिले और वह सबूत पेश कर सके; मध्यस्थता का भी सुझाव दिया गया है.
Cnbc पर अंग्रेज़ी में पूरा लेख पढ़ें
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