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आबकारी नीति मामले में केजरीवाल, सिसोदिया को मिली राहत के खिलाफ सीबीआई दिल्ली हाई कोर्ट में.
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CBI ने केजरीवाल, सिसोदिया को राहत के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया.
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News18
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27-02-2026, 17:42
CBI ने केजरीवाल, सिसोदिया को राहत के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया.
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CBI ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में केजरीवाल और सिसोदिया को राहत देने वाले राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है.
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विशेष अदालत ने AAP नेताओं को राहत दी थी, जिसमें कहा गया था कि उनके खिलाफ आरोप न्यायिक जांच में खरे नहीं उतरे.
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अदालत ने मनीष सिसोदिया की ओर से कोई आपराधिक इरादा नहीं पाया और अभियोजन के षड्यंत्र सिद्धांत को अस्थिर माना.
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CBI ने रद्द की गई दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाया था, जिसमें "साउथ लॉबी" द्वारा 100 करोड़ रुपये के भुगतान का दावा किया गया था.
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बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि केजरीवाल को जोड़ने वाली कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं थी, जिनका नाम केवल चौथे पूरक आरोपपत्र में था.
News18 पर अंग्रेज़ी में पूरा लेख पढ़ें
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