'लालू यादव, परिवार ने आपराधिक सिंडिकेट की तरह काम किया': दिल्ली कोर्ट ने लैंड-फॉर-जॉब घोटाले में आरोप तय किए.

भारत
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News18•09-01-2026, 10:59
'लालू यादव, परिवार ने आपराधिक सिंडिकेट की तरह काम किया': दिल्ली कोर्ट ने लैंड-फॉर-जॉब घोटाले में आरोप तय किए.
- •दिल्ली कोर्ट ने कथित रेलवे लैंड-फॉर-जॉब घोटाले में RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के खिलाफ आपराधिक आरोप तय किए.
- •विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि लालू यादव और उनके परिवार ने "आपराधिक सिंडिकेट" के रूप में काम किया और एक "व्यापक साजिश" मौजूद थी.
- •लालू यादव पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और IPC के तहत आरोप; परिवार के सदस्यों (राबड़ी देवी, तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा भारती) पर धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप.
- •CBI का आरोप है कि 2004-2009 में लालू के रेल मंत्री रहते हुए ग्रुप-डी रेलवे नौकरियों के बदले लालू के परिवार/सहयोगियों को जमीन दी गई.
- •कोर्ट ने 52 लोगों को बरी किया लेकिन 40 से अधिक आरोपियों पर आरोप तय किए; आरोपी आरोपों से इनकार करते हुए इसे राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: दिल्ली कोर्ट ने लैंड-फॉर-जॉब घोटाले में लालू यादव और परिवार पर "आपराधिक सिंडिकेट" के आरोप तय किए.
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