दिल्ली HC ने पत्रकार का मानहानि का मामला खारिज किया: 'अगर आप इतने संवेदनशील हैं, तो X पर न रहें'.

भारत
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News18•12-01-2026, 17:30
दिल्ली HC ने पत्रकार का मानहानि का मामला खारिज किया: 'अगर आप इतने संवेदनशील हैं, तो X पर न रहें'.
- •दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर एक टिप्पणी को लेकर पत्रकार रोहन दुआ के मानहानि के दावे को खारिज कर दिया.
- •न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन ने कहा कि टिप्पणी "इससे हल्की नहीं हो सकती थी" और सलाह दी, "अगर आप लोग इतने संवेदनशील हैं, तो प्लेटफॉर्म पर न जाएं."
- •द न्यू इंडियन के संस्थापक दुआ ने ओलंपियन मनु भाकर के साथ अपने साक्षात्कार की आलोचना के बाद मामला दायर किया था, जिसमें उन्होंने नीरज चोपड़ा के साथ तस्वीरों के बारे में पूछा था.
- •रोशन राय सहित सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने दुआ के सवालों को "यौनवादी" बताया और भाकर की उपलब्धियों के बजाय उनकी उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उनकी आलोचना की.
- •न्यायालय ने X उपयोगकर्ता मिर्जा आरिफ बेग को प्रतिवादियों की सूची से हटा दिया, यह देखते हुए कि उनकी टिप्पणी पहले ही हटा दी गई थी और उनके बहुत कम फॉलोअर्स थे.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: दिल्ली HC ने मानहानि का मुकदमा खारिज किया, संवेदनशील व्यक्तियों को सोशल मीडिया से बचने की सलाह दी.
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