Former Bihar CM Rabri Devi (Photo: PTI)
भारत
N
News1819-12-2025, 17:47

दिल्ली HC ने राबड़ी देवी की याचिका खारिज की, घोटाले के मामलों को ट्रांसफर करने की मांग थी.

  • दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की आपराधिक मामलों को दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करने की याचिका खारिज कर दी.
  • राबड़ी देवी ने भूमि-नौकरी और IRCTC घोटाले के मामलों में विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने पर पक्षपात का आरोप लगाया था.
  • CBI ने ट्रांसफर का विरोध करते हुए इसे "दुर्भावनापूर्ण प्रयास" और "न्यायाधीश को धमकाने" की कोशिश बताया.
  • CBI ने कहा कि पक्षपात के आरोप आरोप तय होने और सबूत दर्ज करने के चरण में आने के बाद लगाए गए थे.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: दिल्ली HC ने राबड़ी देवी की घोटाले के मामलों को ट्रांसफर करने की याचिका खारिज कर दी.

More like this

Loading more articles...